नैनीताल। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। हाइकोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।
उल्लेखनीय है कि बागेश्वर के गणेश कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने 9 और 11 जून को जारी सरकारी नियमावली को चुनौती दी थी। उनका दावा था कि सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना।
याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के विरुद्ध है और दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-126 के अनुसार कोई भी नियम तभी प्रभावी माना जायेगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा।
