चम्पावत। पत्नी के साथ मारपीटर करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को सात साल की कैद की सजा और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
वादी बंशीधर गहतोड़ी ने निवासी गांव सिरतोली ने अपने जमाई के खिलाफ पाटी थाने में तहरीर दर्ज कराई थी। बंशीधर ने तहरीर में बताया था कि उसकी पुत्री भावना का विवाह डेढ़ साल पूर्व किमाड़ गांव निवासी जगदीश जोशी के साथ हुआ था। वादी ने जगदीश जोशी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कहा कि दस अक्तूबर 2022 की शाम भावना ने पति के मारपीट करने की शिकायत कर उसे मायके ले जाने की गुहार लगाई। मौसम खराब होने से वह उसी दिन बेटी के ससुराल नहीं जा सके। दूसरे दिन दामाद जगदीश ने उन्हें भावना के जहर खाने की सूचना दी। पाटी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने भावना को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने दामाद पर भावना को देरी से अस्पताल पहुंचाने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भावना की मौत पिछली रात नौ से एक बजे के बीच होने की बात कही गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने भावना के पति को दहेज उत्पीड़न के आरोप से मुक्त किया। लेकिन क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
