देहरादून। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को व्यापक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। होटल, ढाबे, दुकान पर मालिक का नाम, पहचान पत्र और लाइसेंस दिखाना भी अनिवार्य किया गया है।
11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सचिव स्वास्थ्य और खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर विभाग को अलर्ट मोड़ पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने खाद्य संरक्षा विभाग को होटल, ढ़ाबों के साथ ही भंडारे और पंडाल में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतष्ठिानों में लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण या लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी सीमाओं पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की जाएगी और प्रत्येक दिन सैंपल जांच कर रिपोर्ट ली जाएगी।
इधर अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 18001804245 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही मिलावट रोकने के लिए संयुक्त छापेमारी दलों का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस को भी शामिल किया गया है।
