नई दिल्ली। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं पर केवल BS-VI मानक वाले कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
BS-IV और BS-V समेत अन्य सभी पुराने वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद लिया है। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। जिसके चलते यह जरूरी कदम उठाई गई हैं।
क्या है नया नियम?
CAQM के आदेश के अनुसार, अब दिल्ली से बाहर पंजीकृत सभी मालवाहक वाहन, जो BS-VI उत्सर्जन मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम को एक नवंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा।
BS-VI तकनीक क्या है?
- BS-VI (Bharat Stage-VI) इंजन तकनीक पुराने इंजनों की तुलना में काफी स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल है।
- इन वाहनों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसी हानिकारक गैसों में काफी कमी आती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, BS-VI वाहनों से होने वाला प्रदूषण BS-IV की तुलना में 70 से 80 प्रतिशत कम होता है।
प्रदूषण की प्रमुख वजहें
- पराली जलाना
- गाड़ियों से निकलने वाला धुआं
- ठंडी हवा और कम वायु प्रवाह
इन सभी कारणों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। सरकार का यह कदम राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
किन वाहनों को मिलेगी छूट?
- BS-IV डीजल गाड़ियां (केवल 31 अक्टूबर 2026 तक)
- BS-VI डीजल वाहन
- CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन
- दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां

