देहरादून। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे पात्र उपभोक्ताओं के लिए उज्ज्वला योजना की वेबसाइट दोबारा खोल दी है। ऐसे उपभोक्ता जिनके पास गैस सिलिंडर का कनेक्शन नहीं है, वे अब योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के दौरान निर्धारित नियम और शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। वर्तमान में देहरादून जिले में लगभग 54 हजार परिवार उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं।
गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना की आवेदन साइट मार्च 2024 में बंद कर दी गई थी, जिसे लगभग 19 माह बाद फिर से शुरू किया गया है। पात्र उपभोक्ता सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने होंगे।
जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) केके अग्रवाल ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को योजना में लाभ दिया जाएगा। जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जाएगा, और गलत तरीके से लाभ लेने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
उज्ज्वला योजना पात्रता की मुख्य शर्तें
- परिवार की मासिक आय 10 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सिंचित भूमि 2.5 एकड़ (ढाई एकड़) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा मकान आवंटित होने की स्थिति में भूमि 30 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास वाहन नहीं होना चाहिए।

