नैनीताल। बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज को लेकर नैनीताल में उत्पन्न विवाद के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला प्रशासन द्वारा डीएसए (फ्लैट्स) मैदान में ईद की नमाज अदा करने पर लगाई गई रोक को फिलहाल निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने 28 मई को सुबह 9 से 10 बजे तक मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है।
दरअसल, जिला प्रशासन ने हाल ही में यह कहते हुए डीएसए मैदान में नमाज की अनुमति रद्द कर दी थी कि मैदान खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित है और वहां विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से मस्जिदों और निजी परिसरों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। इससे पहले डीएसए प्रबंधन ने अंजुमन इस्लामिया को मैदान के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में आदेश वापस ले लिया गया था।
प्रशासन के इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रशासनिक आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 मई को निर्धारित समय के दौरान डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा की जा सकेगी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में राहत की भावना है, वहीं प्रशासन को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम करने होंगे। यह मामला शहर में धार्मिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।

