देहरादून। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब शादी-विवाह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
निर्देशों के अनुसार, आवेदन के साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना होगा तथा समारोह से कम से कम 10 दिन पहले जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित तहसील में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आवेदन करना होगा।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होने पर गैस एजेंसियों के माध्यम से अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। ये सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें उपयोग के बाद तुरंत संबंधित एजेंसी को वापस करना होगा।
जनपद में अब तक कुल 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कुल स्टॉक का 10 प्रतिशत हिस्सा ऐसे अस्थायी कनेक्शन के लिए सुरक्षित रखें।
प्रशासन ने छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को राहत देने के लिए 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। ऑयल कंपनियों को इन सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शादी समारोह से 10-12 दिन पहले आवेदन अवश्य करें, ताकि समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके।
इस बीच डीएम की क्यूआरटी टीम ने नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए हैं। वहीं कंट्रोल रूम में एलपीजी आपूर्ति को लेकर 13 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में बीते दिन 13,388 उपभोक्ताओं को घरेलू और 807 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में 16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है।

