देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 10:45 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं
1. महिला एवं बाल विकास विभाग
- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाएगा।
2. रायपुर क्षेत्र फ्रीज जोन में राहत
- देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन निर्माण के लिए घोषित फ्रीज जोन में अब छोटे निर्माण कार्यों की अनुमति दी जाएगी।
- इसके तहत व्यक्तिगत आवास और दुकान निर्माण की अनुमति होगी। आवास विभाग इसके लिए अलग गाइडलाइन जारी करेगा।
3. यूसीसी (UCC) में संशोधन
- आधार कार्ड के साथ-साथ नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।
- तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण प्रमाणपत्र को मान्यता दी गई है।
4. कर्मचारियों की शिथिलीकरण व्यवस्था
- जो कर्मचारी अपने 50 प्रतिशत सेवा काल किसी पद पर पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें एक बार शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा।
- अब एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति के लिए भी यह लाभ लागू होगा।
5. संस्कृति एवं विधायी विभाग
- मुख्यमंत्री द्वारा सत्रावसान को विचलन के जरिए दी गई मंजूरी को कैबिनेट के संज्ञान में लिया गया।
6. राज्य स्थापना दिवस विशेष सत्र
- राज्य स्थापना के 25वें (रजत जयंती) वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
- इस सत्र की तिथियों के निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री धामी को दिया गया है।
7. सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश वितरण पर निर्णय
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 15 प्रतिशत लाभांश राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा।
- मंत्रिमंडल ने इस व्यवस्था पर अपनी मंजूरी प्रदान की।

