यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में नहीं लगेगा 10% अतिरिक्त भार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जून माह के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। आयोग के इस निर्णय से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला संभावित आर्थिक बोझ टल गया है।

जानकारी के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों की ओर से जून के बिलों में अतिरिक्त टैरिफ जोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए उपभोक्ता संगठनों ने नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया और इसे नियमों के विरुद्ध बताया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बिजली निगम से स्पष्टीकरण मांगा है और अंतिम निर्णय आने तक किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताओं से न वसूलने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों के बीच बिजली बिल में अतिरिक्त भार आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता था। आयोग के हस्तक्षेप से फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

गौरतलब है कि प्रदेश में गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। कई क्षेत्रों से बिजली आपूर्ति और कटौती संबंधी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे समय में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होने पर उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ता। हालांकि आयोग की रोक के बाद फिलहाल लोगों को राहत की सांस मिली है।

अब सभी की नजर बिजली निगम के जवाब और आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जो आगे बिजली दरों और अतिरिक्त शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा।